कवर्धा खैरबना-सड़क पर वाहन रोककर हमला और एससी/एसटी एक्ट : सड़क पर वाहन रोककर हमला और एससी/एसटी एक्ट का अपराध: पांच आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय में पेश"
Chief Editor-Digvendra Kumar Gupta / Thu, Jun 25, 2026 / Post views : 62
"सड़क पर वाहन रोककर हमला और एससी/एसटी एक्ट का अपराध: पांच आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय में पेश"
कबीरधाम जिला के पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह के कुशल निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र बघेल व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमित पटेल के के दिशा निर्देश पर कबीरधाम पुलिस द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के जनप्रतिनिधि एवं अन्य व्यक्तियों के साथ मारपीट, जातिसूचक अपमान तथा धमकी देने के गंभीर प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी श्री रामकुमार मरकाम निवासी ग्राम खम्हरिया, थाना रेंगाखार द्वारा थाना कवर्धा में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई कि दिनांक 22 जून 2026 को वे अपने साथियों एवं जिला पंचायत सदस्य राजकुमार मेरावी सहित वाहन से कवर्धा से रेंगाखार की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान भोरमदेव पैलेस के समीप आरोपी गोकुल कौशिक द्वारा वाहन रोककर विवाद किया गया। इसके पश्चात आरोपियों ने सरोधा नहर पुलिया तिराहा स्थित बजरंगबली मंदिर के पास वाहन को पुनः रोककर प्रार्थी एवं उनके साथियों के साथ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी एवं मारपीट की गई।
घटना के दौरान जिला पंचायत सदस्य राजकुमार मेरावी के हस्तक्षेप करने पर आरोपियों द्वारा उनके विरुद्ध जातिसूचक एवं अपमानजनक टिप्पणियां करते हुए अनुसूचित जनजाति वर्ग के सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया। शिकायत के आधार पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 251/2026 के तहत धारा 126(2), 296, 115(2), 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) एवं धारा 3(1)(द), 3(1)(थ) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का होने से विवेचना अजाक थाने के पर्यवेक्षण आधिकारी उप पुलिस अधीक्षक श्री संजय ध्रुव द्वारा की गई।
विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के कथन दर्ज किए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा आवश्यक दस्तावेज एवं जाति प्रमाण पत्र जप्त किए गए। आरोपी गोकुल कौशिक के मेमोरेंडम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल क्रमांक CG-09-JA-8841 को विधिवत जप्त किया गया।
विवेचना में संकलित तथ्यों के आधार पर आरोपीगण—
1. गोकुल कौशिक (32 वर्ष) निवासी खैरबना
2. गोविंद कौशिक (33 वर्ष) निवासी खैरबना
3. रामानुज कौशिक (38 वर्ष) निवासी गोछिया
4. सागर साहु (27 वर्ष) निवासी खैरबना कला
5. आलोक तिवारी (21 वर्ष) निवासी खैरबना कला
को दिनांक 23 जून 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड का परीक्षण करने पर उनके विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के तथ्य प्राप्त हुए हैं।
प्रकरण के गिरफ्तार आरोपियों को आज दिनांक- 24.06.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
कबीरधाम पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कानून-व्यवस्था भंग करने, जातीय वैमनस्य फैलाने तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विरुद्ध अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
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