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कवर्धा न्यूज़-अवैध शराब एवं नशे के कारोबार पर कबीरधाम पु : अवैध शराब बिक्री के मामले में 01 महिला आरोपी गिरफ्तार, 12.240 बल्क लीटर देशी शराब एवं बिक्री रकम बरामद।

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प्रेस-विज्ञप्ति

दिनांक – 20.09.2026

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जिला – कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।

अवैध शराब एवं नशे के कारोबार पर कबीरधाम पुलिस का कड़ा प्रहार।

दो दिनों में आबकारी अधिनियम के तहत 71 प्रकरण दर्ज कर की गई वैधानिक कार्यवाही।

19 सितंबर को 31 एवं 18 सितंबर को 40 आबकारी प्रकरण दर्ज।

अवैध शराब बिक्री के मामले में 01 महिला आरोपी गिरफ्तार, 12.240 बल्क लीटर देशी शराब एवं बिक्री रकम बरामद।

नशे में वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस की सख्ती, धारा 185 के तहत 11 प्रकरण दर्ज।

कबीरधाम पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव (IPS) के निर्देशन में जिले में अवैध शराब की बिक्री, मादक पदार्थ गांजा के अवैध बिक्री एवं परिवहन तथा नशे से जुड़ी गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हेमसागर सिदार एवं श्री अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों के दिशा-निर्देश में जिलेभर में लगातार प्रभावी एवं वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध शराब एवं नशे से संबंधित गतिविधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 18 एवं 19 सितंबर 2026 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत कुल 71 प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई। इनमें 18 सितंबर को 40 प्रकरण तथा 19 सितंबर को 31 प्रकरण दर्ज किए गए।

19 सितंबर को सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के विरुद्ध 31 प्रकरण।

दिनांक 19 सितंबर 2026 को कबीरधाम जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने तथा शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत व्यापक कार्यवाही की गई।

पुलिस टीमों द्वारा कुकदूर, कुण्डा, पांडातराई, सहसपुर लोहारा एवं पिपरिया थाना क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर जांच एवं निगरानी के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 31 लघु अधिनियम प्रकरण दर्ज किए गए।

थाना-वार कार्यवाही में थाना कुकदूर – 01 प्रकरण, थाना कुण्डा – 05 प्रकरण, थाना पांडातराई – 07 प्रकरण, थाना सहसपुर लोहारा – 05 प्रकरण तथा थाना पिपरिया – 13 प्रकरण, कुल 31 प्रकरण दर्ज किए गए।

इनमें अधिकांश प्रकरण धारा 36(च)(1) आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। वहीं पांडातराई एवं सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में एक-एक प्रकरण में लोगों को शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में धारा 36(सी) आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।

सिटी कोतवाली में अवैध शराब बिक्री पर संयुक्त टीम की कार्यवाही

अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिटी कोतवाली, ए.एन.टी.एफ. एवं साइबर टीम की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 20.09.2026 को अवैध रूप से देशी शराब बिक्री करने वाली महिला आरोपी श्रीमती सुन्हरी देवार, पति स्व. समारू देवार, उम्र 40 वर्ष, निवासी देवार पारा, लोहारा नाका, वार्ड क्रमांक 05, आदर्श नगर, कवर्धा, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम को गिरफ्तार किया गया।

जुर्म-जरायम पतासाजी के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त महिला अपने आवासीय मकान के सामने स्थित खाली प्लाट में विभिन्न प्लास्टिक थैलों में देशी शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रही है। सूचना की पुष्टि हेतु पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। मौके पर मुखबिर द्वारा बताए हुलिए के अनुसार एक महिला हाथ में सफेद रंग का थैला लिए दिखाई दी, जिसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम एवं गवाहों की सहायता से उसे पकड़कर पूछताछ की गई।

नियमानुसार तलाशी लेने पर महिला के कब्जे से 68 पाव देशी प्लेन एवं मसाला मदिरा, प्रत्येक 180 मिली क्षमता की सीलबंद बोतलों में, कुल 12.240 बल्क लीटर, जिसकी कुल कीमत 5,440 रुपये है, बरामद की गई। इसके अतिरिक्त शराब बिक्री से प्राप्त 730 रुपये नगद भी बरामद कर जप्त किया गया।

आरोपी द्वारा शराब रखने एवं बिक्री के संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी का कृत्य धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत दण्डनीय पाए जाने पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 403/2026, धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही की गई। आरोपी को दिनांक 20.09.2026 को 13:30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। प्रकरण में विवेचना जारी है।

नशे में वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस की सख्ती, धारा 185 के तहत 11 प्रकरण दर्ज

कबीरधाम पुलिस की यातायात टीम द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के प्रभावी पालन के लिए लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत 11 प्रकरण दर्ज कर वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई। धारा 185 के तहत की गई उक्त कार्यवाही में सभी 11 वाहन दो-पहिया मोटरसाइकिल श्रेणी के पाए गए। यातायात पुलिस द्वारा नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन के प्रति कड़ाई बरती जा रही है।

यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई है कि शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशे की स्थिति में वाहन न चलाएं तथा स्वयं एवं अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करें।

कार्यवाही में इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका

उक्त कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री लालजी सिन्हा एवं सिटी कोतवाली पुलिस टीम, ए.एन.टी.एफ. प्रभारी निरीक्षक श्री महेश प्रधान एवं उनकी टीम तथा साइबर टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कबीरधाम पुलिस द्वारा जिले में अवैध शराब, मादक पदार्थों एवं नशे से जुड़ी गतिविधियों के विरुद्ध लगातार निगरानी रखते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, अवैध शराब बिक्री एवं नशे से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

कबीरधाम पुलिस का उद्देश्य जिले में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखते हुए सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं अपराधमुक्त वातावरण निर्मित करना है। पुलिस द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि अवैध शराब एवं मादक पदार्थों से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सके।

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श्री दिगवेन्द्र कुमार गुप्ता

श्री दिगवेन्द्र कुमार गुप्ता

प्रधान सम्पादक - श्री दिगवेंद्र कुमार गुप्ता

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